आईटीजीके ITGK खोलने व प्रशिक्षण प्रारम्भ करने की अनुमति

आरकेसीएल ने सोमवार को राज्य मे सभी आईटीजीके ITGK को खोलने व प्रशिक्षण प्रारम्भ करने की अनुमति दे दी है इस  हेतु आरकेसीएल ने भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों का सख्ती से पालन किए जाने की हिदायत दी है। इसके लिए भारत सरकार द्वारा जारी SOP ( मानक संचालन प्रक्रियाएं) का सख्ती से पालन करना होगा।

क्या है SOP (Standard Operating Procedures)

For preventive measures to contain spread of COVID-19 in skill or entrepreneurship training institutions (कौशल या उद्यमिता प्रशिक्षण संस्थानों में coviD-19 के प्रसार को रोकने के लिए निवारक उपायों पर एसओपी-मानक संचालन प्रक्रियाएं)



यह SOP COVID -19 के प्रसार को रोकने के लिए इन संस्थानों में किए जाने वाले विशिष्ट उपायों के अलावा अपनाए जाने वाले विभिन्न सामान्य एहतियाती उपायों की रूपरेखा तैयार करता है।

Generic Preventive Measures- सामान्य निवारक उपाय

सामान्य निवारक उपायों में सरल सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय शामिल हैं जिनका covID-19 के जोखिम को कम करने के लिए पालन किया जाना है। इन उपायों का इन स्थानों पर सभी (फैकल्टी, कर्मचारियों, छात्रों और आगंतुकों) द्वारा पालन किया जाना चाहिए । इसमें निम्न शामिल है:

1. जहां तक संभव हो कम से कम 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन किया जाना चाहिए।

2. अनिवार्य तौर पर फेस कवर/मास्क का उपयोग किया जाना।

3. गंदे न दिखने पर भी बार-बार साबुन से हाथ धोना (कम से कम 40-60 सेकंड के लिए)। अल्कोहल-आधारित हैंड सैनिटाइजर (कम से कम 20 सेकंड के लिए) का उपयोग जहां भी संभव हो, किया जा सकता है ।

4. श्वसन शिष्टाचार (Respiratory etiquettes) का सख्ती से पालन किया जाए। इसमें खाँसते व छींकते समय मुंह और नाक को Tissue / रूमाल / कोहनी से ढकने और उपयोग किए गए Tissues को ठीक से dispose करने का सख्त अभ्यास शामिल है।

5. V. सभी द्वारा स्वास्थ्य की स्व-निगरानी करना और किसी बीमारी की जल्द से जल्द रिपोर्ट करना।

6. थूकना सख्त वर्जित होगा।

7. जहां भी संभव हो, आरोग्य सेतु ऐप की इंस्टालेशन और उपयोग की सलाह दी जाएगी।

Before opening up of the institution संस्था खोलने से पहले

  1. Planning of reopening of institutions संस्थानों को फिर से खोलने की योजना बनाना 

    1. कौशल या उद्यमिता प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन करने वाले संस्थान को केवल तभी खोलने की अनुमति दी जाएगी जब वे नियंत्रण क्षेत्र (Containment Zones) से बाहर हों। इसके अलावा, Containment Zones में रहने वाले छात्रों और कर्मचारियों को संस्थानों में अनुमति नहीं दी जाएगी। छात्रों और कर्मचारियों को भी सलाह दी जाएगी कि वे Containment Zones के दायरे में आने वाले क्षेत्रों का दौरा न करें। 
    2. गतिविधियों को फिर से शुरू करने से पहले, कौशल व उद्यमिता प्रशिक्षण के संचालन के लिए काम में लिए जाने वाले सभी कार्य क्षेत्रों जैसे छात्रावास, प्रयोगशालाओं व अन्य यूटिलिटी क्षेत्रों को 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट घोल के साथ सैनीटाइज़ किया जाएगा जिसमें विशेष रूप से प्रायः छूए जाने वाले सतहों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
    3. शारीरिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए, जहां भी कौशल आधारित प्रशिक्षण हेतु उपकरणों का उपयोग किया जाना वांछित हो (कम्प्युटर, कीबोर्ड, माऊस), जहां भी संभव हो, उपकरणों को 6 फीट की दूरी पर रखें। इसी तरह, उपकरण को बरामदे, आंगन, शेड आदि जैसे बाहरी जगह पर स्थानांतरित करके किसी भी बाहरी स्थान का उपयोग किया जा सकता है।
    4. बायोमेट्रिक उपस्थिति के बजाय संपर्क रहित उपस्थिति के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकती है। 
    5. कतार प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए, परिसर के अंदर और बाहर, फर्श पर 6 फीट के अंतर वाले विशिष्ट चिह्नों को बनाया जा सकता है और उनका पालन किया जाना चाहिए। 
    6. किसी भी आपात स्थिति में संपर्क करने के लिए संस्थान को राज्य हेल्पलाइन नंबर और स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के नंबर आदि को फैकल्टी/प्रशिक्षुओं/ कर्मचारियों को प्रदर्शित किया जाएगा।


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