सरकारी कर्मचारियों की RS-CIT कोर्स फीस के पुनर्भरण के नवीनतम सरकारी आदेश


सरकारी कर्मचारियों की RS-CIT कोर्स फीस के पुनर्भरण के नवीनतम सरकारी आदेश

दिनांक 7 मई 2018 
को जारी नये सरकारी आदेशों के अनुसार जिन सरकारी कर्मचारियों को RS-CIT कोर्स फीस का पुनर्भरण (मय प्रोत्साहन राशि) अभी तक नहीं हुआ है चाहे उनका केस नया हो (वर्तमान) एंव लंबित (पुराना ) हो,अब उनको शुल्क पुनर्भरण तत्काल प्रभाव से राज्य कर्मी के पैतृक विभाग (मुख्यालय संबंधित विभागाध्यक्ष) के स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गर्वनेन्स के लिये विभाग के बजट अथवा कार्यालय व्यय से किया जायेगा ।

आर.के.सी.एल की अधिकारिक वेबसाईट myrkcl.com पर अपना करंट स्टेट्स चैक करने पर यदि आपका स्टेट्स निम्न प्रकार का आता है-
1- Approved by RKCL
2- Sent to DOIT&C for final approval
3- Awaiting Budget Approval from Govt of Rajasthan.

ऐसे सभी केस वाले सरकारी कर्मचारियों को  RS-CIT कोर्स फीस का पुनर्भरण तत्काल प्रभाव से राज्य कर्मी के पैतृक विभाग (मुख्यालय संबंधित विभागाध्यक्ष) के स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गर्वनेन्स के लिये विभाग के बजट अथवा कार्यालय व्यय से किया जायेगा । ऐसे सभी कर्मचारियों की अधिकृत सूची आर.के.सी.एल. की ओर से उनके विभाग के निदेशालय को भेज दी गई है। 

आर.के.सी.एल की अधिकारिक वेबसाईट myrkcl.com पर अपना करंट स्टेट्स चैक करने पर यदि आपका स्टेट्स निम्न प्रकार का आता है-

Pending for processing

ऐसे सभी केस वाले सरकारी कर्मचारियों को भी RS-CIT कोर्स फीस का पुनर्भरण तत्काल प्रभाव से राज्य कर्मी के पैतृक विभाग (मुख्यालय संबंधित विभागाध्यक्ष) के स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गर्वनेन्स के लिये विभाग के बजट अथवा कार्यालय व्यय से किया जायेगा । इसके लिये उनको अपने पैतृक विभाग में ही अपना आवेदन जमा कराना होगा । पैतृक विभाग द्वारा आवश्यक दस्तावेज मांगे जाने पर वे सभी आवश्यक दस्तावेज सरकारी कर्मचारी को जमा कराने होंगे।

ऐसे सरकारी कर्मचारी जिन्होनें वर्तमान में ही RS-CIT कोर्स की परीक्षा उत्तीर्ण की है और RS-CIT कोर्स फीस पुनर्भरण के लिये आवेदन करना चाहते हैं उन्हें अपने पैतृक विभाग में अपना आवेदन जमा कराना होगा। आर.के.सी.एल. में अब RS-CIT कोर्स फीस पुनर्भरण के लिये कोई आवेदन जमा नहीं होगा।

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