SOP (Standard Operating Procedures) : कौशल या उद्यमिता प्रशिक्षण संस्थानों में covID -19 के प्रसार को रोकने के लिए निवारक उपायों पर एसओपी- मानक संचालन प्रक्रियाएं)

 SOP (Standard Operating Procedures) on preventive measures to contain spread of COVID-19 in skill or entrepreneurship training institutions 

(कौशल या उद्यमिता प्रशिक्षण संस्थानों में covID -19 के प्रसार को रोकने के लिए निवारक उपायों पर एसओपी- मानक संचालन प्रक्रियाएं) 

        यह एसओपी COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिए इन संस्थानों में किए जाने वाले विशिष्ट उपायों के अलावा अपनाए जाने वाले विभिन्न सामान्य एहतियाती उपायों की रूपरेखा तैयार करता है।



Generic Preventive Measures-सामान्य निवारक उपाय

        सामान्य निवारक उपायों में सरल सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय शामिल हैं जिनका COVID-19 के जोखिम को कम करने के लिए पालन किया जाना है। इन उपायों का इन स्थानों पर सभी (फैकल्टी, कर्मचारियों, छात्रों और आगंतुकों) द्वारा पालन किया जाना चाहिए । इसमें शामिल है:

  1. जहां तक संभव हो कम से कम 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन किया जाना चाहिए।
  2. अनिवार्य तौर पर फेस कवर / मास्क का उपयोग किया जाना ।
  3. गंदे न दिखने पर भी बार-बार साबुन से हाथ धोना (कम से कम 40-60 सेकंड के लिए)। अल्कोहल-आधारित हैंड सैनिटाइज़र (कम से कम 20 सेकंड के लिए) का उपयोग जहां भी संभव हो, किया जा सकता है ।
  4. श्वसन शिष्टाचार (Respiratory etiquettes) का सख्ती से पालन किया जाए। इसमें खाँसते मुंह और नाक को Tissue / रूमाल / कोहनी से ढकने और उपयोग किए गए Tissues को ठीक से dispose करने का सख्त अभ्यास शामिल है ।
  5. सभी द्वारा स्वास्थ्य की स्व-निगरानी करना और किसी बीमारी की जल्द से जल्द रिपोर्ट करना ।
  6. थूकना सख्त वर्जित होगा।
  7. जहां भी संभव हो, आरोग्य सेतु ऐप की इंस्टालेशन और उपयोग की सलाह दी जाएगी।

Before opening up of the institution - संस्था खोलने से पहले 

  • Planning of reopening of institutions संस्थानों को फिर से खोलने की योजना बनाना -

    • कौशल या उद्यमिता प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन करने वाले संस्थान को केवल तभी खोलने की अनुमति दी जाएगी जब वे नियंत्रण क्षेत्र (Containment Zones) से बाहर हों। इसके अलावा, Containment Zones में रहने वाले छात्रों और कर्मचारियों को संस्थानों में अनुमति नहीं दी जाएगी। छात्रों और कर्मचारियों को भी सलाह दी जाएगी कि वे Containment Zones के दायरे में आने वाले क्षेत्रों का दौरा न करें । 
    • गतिविधियों को फिर से शुरू करने से पहले, कौशल या उद्यमिता प्रशिक्षण के संचालन के लिए काम में लिए जाने वाले सभी कार्य क्षेत्रों जैसे छात्रावास, प्रयोगशालाओं व अन्य यूटिलिटी क्षेत्रों को 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट घोल के साथ सैनीटाइज़ किया जाएगा जिसमें विशेष रूप से प्रायः छूए जाने वाले सतहों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 
    • शारीरिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए, जहां भी कौशल आधारित प्रशिक्षण हेतु उपकरणों का उपयोग किया जाना वांछित हो, जहां भी संभव हो, उपकरणों को 6 फीट की दूरी पर रखें। इसी तरह, उपकरण को बरामदे, आंगन, शेड आदि जैसे बाहरी जगह पर स्थानांतरित करके किसी भी बाहरी स्थान का उपयोग करें।
    • बायोमेट्रिक उपस्थिति के बजाय संपर्क रहित उपस्थिति के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकती है।
    • कतार प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए, परिसर के अंदर और बाहर, फर्श पर 6 फीट के अंतर वाले विशिष्ट चिह्नों को बनाया जा सकता है और उनका पालन किया जाना चाहिए। 
    • किसी भी आपात स्थिति में संपर्क करने के लिए संस्थान को राज्य हेल्पलाइन नंबर और स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के नंबर आदि को फैकल्टी / प्रशिक्षुओं / कर्मचारियों को प्रदर्शित करना चाहिए।
    • एयर-कंडीशनिंग / वेंटिलेशन के लिए, CPWD के दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा जो इस बात पर जोर देता है कि सभी एयर कंडीशनिंग उपकरणों की तापमान सेटिंग 24-30 डिग्री सेल्सियस की सीमा में होनी चाहिए, सापेक्ष आर्द्रता 40-70% की सीमा में होनी चाहिए, जितना संभव हो उतना ताजी हवा का इनटेक होना चाहिए और क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए।
    • छात्रों के लॉकर उपयोग में बने रहेंगे, बशर्ते शारीरिक दूरी व नियमित जीवाणु-नाशन का पालन किया जा रहा हो।
    • जिमनैजियम MoHFW दिशानिर्देशों का पालन करेंगे (https://www.mohfw.gov.in/pdf/Guidelinesonyogainstratesandgymnasiums03082020.pdf पर उपलब्ध) ।
    • स्विमिंग पूल (जहां भी लागू हो) बंद रहेगा ।
    • कर्मचारियों और छात्रों के लिए Do's and Don'ts मुख्य रूप से साइनेज, पोस्टर और स्टैंड के माध्यम से प्रदर्शित करना चाहिए ।
  • Planning and Scheduling of Activities गतिविधियों की योजना और निर्धारण
    • शैक्षणिक कैलेंडर को अत्यधिक भीड़भाड़ इत्यादि से बचने की दृष्टि से बनाया जाये । जहाँ तक संभव हो, शैक्षणिक कैलेंडर को नियमित कक्षाओं और ऑनलाइन शिक्षण / प्रशिक्षण ,मूल्यांकन के मिश्रण को बढ़ावा देना चाहिए। 
    • शिक्षण / प्रशिक्षण गतिविधियों का दिन-वार, समय-वार निर्धारण एक वितरित तरीके से किया जा सकता है, ताकि किसी भी दिन किसी एक स्थान पर भीड़भाड़ से बचा जा सके।
    • स्थान के आधार पर प्रयोगशालाओं में व्यावहारिक गतिविधियों के लिए प्रति सत्र अधिकतम क्षमता,नियोजित और तदनुसार नियत की जा सकती है। 
    • सभी कर्मचारी जो उच्च जोखिम पर हैं यानी बुजुर्ग कर्मचारी, गर्भवती कर्मचारी और कर्मचारी अंतर्निहित चिकित्सा स्थिति रखते हैं, को अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। उन्हें अधिमानतः छात्रों के साथ सीधे संपर्क की आवश्यकता वाले किसी भी फ्रंट-लाइन काम के संपर्क में नहीं आना चाहिए।

  • Availability and management of supplies आपूर्ति की उपलब्धता और प्रबंधन 

    • व्यक्तिगत सुरक्षा वस्तुओं का उपयुक्त बैक- अप स्टॉक जैसे फेस कवर / मास्क, वीज़र्स, हैंड सैनिटाइज़र आदि मैनेजमेंट द्वारा शिक्षकों और कर्मचारियों को उपलब्ध कराया जाएगा। 
    • थर्मल गन, अल्कोहल वाइप्स या 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट के घोल और डिस्पोजेबल पेपर टॉवल, साबुन, COVID पर आईईसी सामग्री की पर्याप्त आपूर्ति करें ।
    • किसी भी रोगग्रस्त व्यक्ति के ऑक्सीजन संतृप्ति स्तर की जांच के लिए पल्स ऑक्सीमीटर की व्यवस्था की जानी चाहिए।
    • पर्याप्त मात्रा में कवर किए गए डस्टबिन / कचरे के डिब्बे की उपलब्धता सुनिश्चित करें
    • CPCB दिशानिर्देशों (https://cpcb.nic.in/uploads/Projects/Bio-Medical-Waste/ BMWGUIDIDINES-COVID_1.pdf पर उपलब्ध) के अनुसार उपयोग की गई व्यक्तिगत सुरक्षा वस्तुओं व सामान्य Waste के उचित निपटान के लिए प्रावधान 
    • हाउसकीपिंग स्टाफ को Waste प्रबंधन और निपटान के लिए मानदंडों के बारे में सूचित और प्रशिक्षित किया जाना चाहिए

  • After opening of the teaching/training institutions शिक्षण/ प्रशिक्षण संस्थानों को खोलने के बाद

    • At the entry point प्रवेश पॉइंट पर प्रवेश पर अनिवार्य रूप से हाथ स्वच्छता सैनिटाइजर डिस्पेंसर) और थर्मल स्क्रीनिंग प्रावधान हो । यदि


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