UTKARSH APP खेलो जीतो : ईमित्र Quiz : आज का सवाल

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Answer:- विज्ञान भवन राजस्थान सरकार द्वारा संचालित है. || विज्ञान भवन, भारत की राजधानी नई दिल्ली में मौलाना आज़ाद रोड पर स्थित एक सरकारी इमारत है। सन् 1956 में बनी यह इमारत राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय आयोजनों के लिये प्रयोग में लायी जाती है। विज्ञान भवन में कॉमनवेल्थ मीटिंग नॉन एलाइण्ड मूवमेण्ट और सार्क समिट्स जैसे कई महत्वपूर्ण आयोजन भारत सरकार द्वारा आयोजित किये जा चुके हैं।[1] भारत सरकार का शहरी विकास मन्त्रालय इसकी पूरी देखरेख व अनुरक्षण करता है। इस इमारत में वे सभी आयोजन सम्पन्न होते हैं जिनमें भारत के राष्ट्रपति अथवा प्रधान मन्त्री उपस्थित हों।[2] इसके अलावा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार व हिन्दी दिवस जैसे सरकारी आयोजन भी यहीं होते हैं।.
Answer:-दक्ष व्यक्तियों द्वारा ई-प्रशासन को चलाने की सुविधा प्राप्त होना. . 3 wolf moon officia aute, non cupidatat skateboard dolor brunch. Food truck quinoa nesciunt laborum eiusmod. Brunch 3 wolf moon tempor, sunt aliqua put a bird on it squid single-origin coffee nulla assumenda shoreditch et. Nihil anim keffiyeh helvetica, craft beer labore wes anderson cred nesciunt sapiente ea proident. Ad vegan excepteur butcher vice lomo. Leggings occaecat craft beer farm-to-table, raw denim aesthetic synth nesciunt you probably haven't heard of them accusamus labore sustainable VHS.


रजिस्ट्रीकरण का अर्थ

परिवार मेशिशु के जन्म अथवा किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर इसकी सूचना सम्बन्धित क्षेत्र के जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रार को देकर जन्म अथवा मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करना जन्म/मृत्यु का पंजीकरण (रजिस्ट्रेषन) कहलाता

है। जन्म का पंजीकरण करवाना जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के तहत कानूनन अनिवार्य है।


विधिक प्रावधान

 भारत में जन्म आ ैर मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण, जन्म आ ैर मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,

1969 के प्रावधाना ें के अन्तर्गत किया जाता ह ै। राज्य सरकार ने जन्म आ ैर मृत्यु

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के सफल क्रियान्वयन ह ेतु राजस्थान जन्म आ ैर मृत्यु

रजिस्ट्रीकरण नियम, 2000 जारी किये ह ैं।

 जन्म आ ैर मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के प्रावधाना ें क े अन्तर्गत जन्म/मृत्यु

की घटना का प ंजीकरण उक्त घटना से सम्बन्धित रजिस्ट्रार के क्ष ेत्र म ें ही किया

जाता ह ै।

 रजिस्ट्रार का यह मुख्य कर्तव्य ह ै कि वह अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित प्रणाली एवं

प्रक्रिया के अनुसार उसके अधिकार क्ष ेत्र म ें घटित समस्त जन्म/मृत्यु/मृत जन्म की

घटनाआ ें का रजिस्ट्रीकरण करेगा।

रजिस्ट्रीकरण का महत्व

जन्म एवं मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण सामाजिक एवं आर्थिक विकास क े लिये तैयार किय े

जाने वाल े कार्यक्रमा ें एवं नीति निर्धारण म ें सहायक ह ै। जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण प्रणाली क े

माध्यम स े जनस ंख्या के अनुमान एव ं विभिन्न जनसंख्या सूचका ें जैस े मृत्यु दर, जन्म दर,

षिषु मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर, मातृ मृत्यु अनुपात आदि की गणना किसी भी समयावधि एवं

इकाई तक आसानी स े की जा सकती है।

1. जनगणना अवधि के मध्य किसी भी समय किसी भी क्ष ेत्र की जनसंख्या का आ ंकलन

करना।

2. क्ष ेत्र विषेष के लिए विकास योजनाआ ें के चयन करने मे ं सहायक।

3. क्ष ेत्र विषेष की जन्म दर एवं मृत्यु दर का आ ंकलन।

4. मृत्यु के कारणा ें के आधार पर क्ष ेत्र विषेष की पहचान कर आवष्यक कदम उठान े म े ं

सहायक।

5. मतदाता सूचिया ें का े आदिना ंक करने मे ं सहायक। 

जन्म प्रमाण पत्र के लाभ

 विद्यालय में प्रवेष हेतु

 राषन कार्ड में नाम दर्ज करवाने हेतु

 पासपोर्ट बनवाने हेतु

 ड्राईविंग लाइसेन्स बनवाने हेतु

 मतदाता सूची में नाम जुडवाने हेतु

 बीमा पाॅलिसी प्राप्त करने हेतु

 भामाषाह कार्ड बनवाने हेतु

 आधार कार्ड बनवाने हेतु

 विभिन्न योजनाओं/प्रकरणो ं मे ं आयु के प्रमाणीकरण हेतु


मृत्यु प्रमाण पत्र के लाभ

 सम्पŸिा के उŸाराधिकार हेतु

 पेंषन-बीमा के मामले निपटाने हेतु

 सम्पŸिा दावो ं को निपटाने हेतु

 भूमि के नामान्तरण के लिये

 परिवार को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु

जन्म/मृत्यु की किसी घटना के दर्ज करने के लिए समय सीमा

 जन्म/मृत्यु की किसी घटना को दर्ज कराने के लिये घटना घटित

होने के 21 दिन तक निःषुल्क पंजीयन की समय सीमा निर्धारित है।

 किसी घटना का पंजीयन सामान्य अवधि 21 दिन के बाद लेकिन

30 दिवस तक रूपये 1/- विलम्ब शुल्क के भुगतान पर, परन्तु 30

दिवस के पश्चात् एक वर्ष तक एक शपथ पत्र अधिकृत

अधिकारी/जिला रजिस्ट्रार की आज्ञा से एवं एक वर्ष के बाद की

अवधि का उसी क्षेत्र के कार्यकारी मजिस्ट्रेट से घटना को पंजीकृत

करवाने हेतु अनुज्ञा प्राप्त कर पंजीकरण करवाया जा सकता है।

 

मुख्यतः निम्नलिखित अधिकारियो ं को कार्यकारी मजिस्टेªट मे ं सम्मिलित
किया गया है

 जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्टेªट

 अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

 उप खण्ड अधिकारी

 सहायक कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट

 तहसीलदार



जन्म/मृत्यु की सूचना देने के लिये उŸारदायी व्यक्ति/संस्था

 यदि जन्म या मृत्यु की घटना घर पर होती है तो उस परिवार का

मुखिया या मुखिया की अनुपस्थिति मे ं कोई निकटतम सम्बन्धी

स्थानीय रजिस्ट्रार को सूचना देने के लिए उŸारदायी होगा।

 यदि जन्म या मृत्यु की घटना अस्पताल, पुलिस स्टेषन, होटल,

धर्मषाला एवं जेल मे ं होती है तो सूचना देने के लिए उस संस्था का

प्रभारी अधिकारी उŸारदायी होगी।

बच्चे का बिना नाम का जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है

बच्चे का बिना नाम का जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है तत्पष्चात

15 वर्ष की अवधि तक नाम जुडवाकर नया प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा

सकता है। नाम जुडवाने से पूर्व यह सुनिष्चित कर लें कि भविष्य मे ं बच्चे

के नाम में परिवर्तन किये जाने का अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है।

स ंगठन

 भारत के महारजिस्ट्रार (त्ळप्)

 राज्य स्तर - मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु)

 जिला स्तर - अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) जिला कलक्टर

 - उप मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) ब्म्व्ए जिला परिषद

 - जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) उप/सहायक निदेषक, आर्थिक एवं

सांख्यिकी विभाग

 ब्लाॅक स्तर - अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) विकास अधिकारी, पं.समिति


रजिस्ट्रार/उप रजिस्ट्रार


ग्रामीण क्षेत्रः- ग्राम पंचायत मुख्यालय पर एवं प्राथमिक स्वास्थ्य

केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध है।

शहरी क्षेत्रः- नगरपालिका/नगरपरिषद/नगर निगम मुख्यालय पर एवं

जनसुविधार्थ राज्य के बडे चिकित्सालयो ं/रेफरल हाॅस्पिटल/ सामुदायिक

स्वास्थ्य केन्द्रों में भी जन्म/मृत्यु पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध है।

जन्म-मृत्यु प ंजीयन हेतु आॅनलाईन वेबपोर्टल ’पहचान’


आमजन की सुविधा एवं सूचनाओं के नियमित संकलन को दृष्टिगत रखते हुये दिनांक 01.01.2014 से जन्म-मृत्यु पंजीकरण हेतु वेबपोर्टल ’पहचान’ पर रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा जन्म एवं मृत्यु का आॅनलाईन पंजीकरण कर कम्प्यूटरीकृत जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किये जा रहे है।


’’पहचान’’ वेबपोर्टल की विषेषतायें

 ’’पहचान’’ वेबपोर्टल पर आॅनलाईन प्रपत्र भरने की सुविधा

 प्रमाण पत्र की स्थिति की जानकारी उपलब्ध

 दोहरे रजिस्ट्रेषन पर रोक की व्यवस्था

 टोल फ्री नम्बर की सुविधा

 प्रमाण पत्र में त्रुटि होने की कम सम्भावना

 प्रमाण पत्र की अतिरिक्त प्रतियां प्राप्त करने मे ं समय व श्रम की

बचत

 डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र प्राप्त करने की सुविधा

 आवेदक को पंजीकरण से सम्बन्धित समस्त सूचना ैडै से


नवाचार

आमजन को शीघ्र एवं सुलभ जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये

जाने हेतु आमजन की ओर से जन्म-मृत्यु पंजीकरण के लिए निर्धारित

प्रपत्र में आवेदन करने तथा पंजीकरण पश्चात् प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने

का कार्य लगभग 30,000 ई-मित्र केन्द्रो ं के माध्यम से सम्पूर्ण राज्य मे ं

दिनांक 15.09.2015 से प्रारम्भ किया जा चुका है। 






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