RAJSSP Yearly Verification 2021सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग पेंशन सत्यापन

 RAJSSP Yearly Verification 2021

राजस्थान सरकार से जो पेंशन धारक अपनी पेंशन ( वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग आदि ) हर माह लेता है। उन सभी वरिष्ठ नागरिक को अपना जीवित होने का सत्यापन ऑनलाइन करवाना होता है और इसके लिए अपना आस पास स्थित ईमित्र धारक के पास जा पड़ता है यदि आप निर्धारित तिथि तक सत्यापन नहीं करवाते है तो आपकी पेंशन बंद हो जाएगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी पेंशनर्स की होगी तथा बाद मे कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा COVID-19 के कारण मार्च 2021 के बाद सभी प्रकार की बॉयोमैट्रिक सत्यापन पर रोक लगा दी थी, जिसमे पेंशन धारक भी शामिल थे। अब विभाग द्वारा वर्ष 2021 में पेंशन सत्यापन नहीं करवाने वाले सभी लोगो का सत्यापन होगा।



पेंशन धारक को अपना सत्यापन करवाने के लिए क्या क्या जरूरी डाक्यूमेंट्स चाहिये : 

पेंशन सत्यापन करवाने के लिए पेंशनधारक को ईमित्र कीओस्क पर निम्न दस्तावेज़ लेकर पेशनर को स्वयम जाना होगा 

  • आपका जन आधार कार्ड 
  • आपका PPO क्रमांक साथ में ले जाना है। जिसके माध्यम से पेंशन सत्यापन का कार्य पूर्ण होना हैं। 
  • बैंक अकाउंट की डीटेल ( बैंक पासबूक या चेक बूक )
  • जिन पेंशनधारक के अंगूठो की पहचान नहीं आती है ऐसे पेंशर्स अपनी फोटो वेब कैमरा से अपलोड करवाकर इसके बाद पेंशन अधिकारी के सामने व्यक़्तिश उपस्थित होने के बाद पेंशन पुनः शुरू कर दी जाएगी।

पेंशन सत्यापन के सबंध में सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश : 

  1. सामाजिक सुरक्षा पेंशन का वार्षिक सत्यापन प्रति वर्ष 31 दिसंबर तक आवश्यक रूप से किया जायेगा।
  2. यदि किसी पेंशनर्स की पेंशन प्रथम बार इस अवधि से तीन माह के भीतर स्वीकृत हुई है तो उनका वार्षिक भौतिक सत्यापन आगामी 31 दिसंबर तक आवश्यक रूप से किया जायेगा।
  3. सभी पेंशनर्स को पेंशन वार्षिक सत्यापन की जानकारी के लिए जिला कलेक्टर के द्वारा प्रिंट मीडिया और इलक्ट्रोनिक मीडिया से प्रेस विग्यप्ति और प्रचार प्रसार का उपयोग किया जायेगा तथा भौतिक सत्यापनकर्ता अधिकारियो के पास यदि पेंशनर्स के मोबाइल नंबर उपब्लध है तो उन्हें भौतिक सत्यापन के बारे में जानकारी SMS के माध्यम से दी जाएगी।
  4. पेंशनधारक द्वारा अपने वार्षिक भौतिक सत्यापन के लिए ईमित्र कीओस्क केंद्र पर अपने अंगुली की बॉयोमैट्रिक के माध्यम आधार नंबर का उपयोग करके करवाया जा सकेगा।
  5. यदि किसी व्यक्ति की अंगुली की छाप आने में कठिनाई आती है तो पेंशनधारक के आधार कार्ड में रजिस्टर मोबाइल पर OTP भेजा जायेगा जिससे भौतिक सत्यापन करवाया जा सकेगा।
  6. जिस पेंशनधारक का वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं हो पा रह है तो इस दशा में ईमित्र किओस्कधारक द्वारा उस पेंशनर्स की वेब कैमरा द्वारा फोटो लेने के बाद उस पेंशन धारक का अप्रमाणित डाटा पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी को भेजा जायेगा और इसके बाद व्यक्ति को स्वयं व्यक़्तिश: उपस्थित होने पर ही पेंशन बहाल की जाएगी।
  7. इसके अलावा यदि किसी पेंशनधारक द्वारा जन आधार कार्ड से किसी सरकारी योजना का लाभ बॉयोमैट्रिक या OTP से लिया गया है तो उस पेंशनधारक को वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाने की जरूरत नहीं होगी।
  8. ऐसे पेंशनधारक जो चलने में समर्थ नहीं है बहुत ज्यादा वृद्ध है ऐसे लोगो के लिए जनवरी 2021 में उनका वार्षिक भौतिक सत्यापन क्षेत्रीय फील्ड अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन करवाया जायेगा।



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