राजकीय परिसर मे ईमित्र किओस्क हेतु अनुमति Emitra Kiosk at Govt.(Government Premises) permission letter

 राजकीय परिसर मे ईमित्र किओस्क हेतु अनुमति 

राजकीय परिसर मे ईमित्र किओस्क स्थापित करने हेतु किओस्क धारक को सर्व प्रथम इच्छित ग्राम पंचायत से अनुमति पत्र प्राप्त करना होता है। यह अनुमति पत्र ग्राम पंचायत के कार्यालय लेटर पैड पर सरपंच व ग्रामसेवक के हस्ताक्षर द्वारा प्राप्त किया जा सकता है जिसके लिए एक प्रचलित सामान्य फॉर्मेट नीचे दिए गए लिंक पर उपलब्ध है

उपरोक्त फ़ारमैट मे sambandhitसंबन्धित ग्राम पंचायत/ पंचायत समिति तथा विकास अधिकारी  व किओस्क धारक के नाम के स्थान पर उचित संबंधित ग्राम पंचायत/ पंचायत समिति व विकास अधिकारी  व किओस्क धारक का नाम अंकित कर इसे ग्राम पंचायत के कार्यालय में सरपंच व ग्रामसेवक के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। 

सरपंच महोदय व ग्रामसेवक से अनुमति प्राप्त होने के पश्चात इस अनुमति पत्र पर पंचायत समिति के कार्यकारी अधिकारी अर्थात बीडीओ महोदय के हस्ताक्षर का वेरिफिकेशन करवाया जाता है, तब यह अनुमति पत्र मान्य होता है। 

इस अनुमति पत्र के प्राप्त होने के पश्चात किओस्क धारक को ग्राम पंचायत द्वारा जारी एक अनुज्ञा पत्र पर सेवा शर्तों पर सहमति के लिए किओस्क धारक को हस्ताक्षर करने होते हैं जिस पर भी ग्राम के विकास अधिकारी अर्थात बीडीओ महोदय के हस्ताक्षर होते हैं।    

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