राजस्थान में नया e-Mitra Kiosk खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन
e-Mitra SLA Reference Library
Kiosk Owner और LSP के लिए Service Level Agreement (SLA) — मूल RFP clause reference के साथ सरल हिंदी में।
Section 9.1 — SLA for Kiosk Only
9.1(i) Non-Performing Kiosk — निष्क्रिय / कम लेन-देन वाला कियोस्क
यदि किसी कियोस्क पर किसी एक कैलेंडर महीने में एक भी transaction नहीं होता, तो उसे निष्क्रिय मानकर निलंबित किया जा सकता है।
इसी तरह, यदि लगातार तीन कैलेंडर महीनों में हर महीने 30 से कम transactions होते हैं, तो भी कियोस्क पर कार्रवाई हो सकती है।
निलंबन के बाद दोबारा चालू कराने के लिए suspension अवधि के अनुसार reinstatement fee लागू होती है।
सर्कुलर Unique / Diversified Services — न्यूनतम भिन्न सेवाओं में लेन-देन (SOP निर्देश)
केवल बिल भुगतान पर निर्भरता मान्य नहीं: कियोस्क की सक्रियता का मूल्यांकन करते समय केवल बिजली या पानी के बिल जैसे सिंगल-सर्विस ट्रांजेक्शन करके 30 का कोटा पूरा करना पर्याप्त नहीं माना जाता है।
न्यूनतम 3 से 5 भिन्न सेवाएँ अनिवार्य: विभागीय ऑडिट एवं DeGS निरीक्षण के दौरान वास्तविक रूप से 'Active' श्रेणी में रहने के लिए कियोस्क को विभिन्न विभागों की कम से कम 3 से 5 अलग-अलग सेवाओं (जैसे मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, जन आधार, छात्रवृत्ति, पेंशन आदि) में नियमित कार्य करना अपेक्षित है।
डिफ़ॉल्ट होने पर परिणाम: केवल एक ही श्रेणी के लेन-देन करने वाले कियोस्कों को सिस्टम ऑडिट में चिन्हित कर नोटिस दिया जा सकता है एवं नियमित सक्रियता लाभ से वंचित किया जा सकता है।
9.1(ii) Camp Duty — निर्धारित शिविर में उपस्थिति
RFP के अनुसार शिविर से कम-से-कम 3 दिन पहले सूचना दी जाती है। बिना उचित कारण अनुपस्थित रहने पर प्रति दिन जुर्माना लगाया जा सकता है।
9.1(iii) Kiosk at Other than Approved Location — स्वीकृत पते से अलग संचालन
बिना नियमानुसार सूचना और अनुमोदन के किसी दूसरे स्थान से संचालन करने पर दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है।
यदि स्थान बदलना हो, तो LSP के माध्यम से संबंधित जिला कार्यालय को सूचित करके निर्धारित प्रक्रिया पूरी करें।
Section 9.2 — SLA for Kiosk & LSP
9.2(i) Overcharging — निर्धारित दर से अधिक शुल्क लेना
शिकायत, decoy inspection या अन्य सत्यापन से मामला प्रमाणित होने पर पहली, दूसरी और तीसरी घटना के अनुसार कार्रवाई हो सकती है।
9.2(iii) New Service Adoption (Unique Service) — नई / भिन्न सेवा अपनाने की अनिवार्यता
नई सेवा की परिभाषा: ऐसी कोई भी सेवा जिसका लेन-देन संबंधित कियोस्क द्वारा पिछले 3 महीनों में बिल्कुल न किया गया हो।
यदि कियोस्क यह शर्त पूरी नहीं करता है, तो उसे डिफ़ॉल्टर मानकर तुरंत निलंबित (Suspend) कर दिया जाता है।
9.2(iii) New Service Adoption — नई सेवा पर transaction करना
RFP के अनुसार “नई सेवा” का निर्धारण इस आधार पर होता है कि संबंधित कियोस्क ने पिछले 3 महीनों में उस सेवा का transaction किया है या नहीं।
निर्धारित शर्त पूरी न करने पर कियोस्क suspension और reinstatement प्रक्रिया के अधीन हो सकता है।
9.2(iv) Denial of Service / Non-Compliance — सेवा से मना करना या निर्देश न मानना
बिना उचित कारण सेवा देने से मना करना या विभागीय निर्देशों का पालन न करना प्रत्येक घटना पर दंड का कारण बन सकता है। लगातार या दोहराए गए मामलों में kiosk termination तक कार्रवाई हो सकती है।
9.2(v) Rate List / Co-Branded Banner — दर सूची और बैनर प्रदर्शित करना
rate list प्रदर्शित न होने पर प्रत्येक घटना के अनुसार कियोस्क और LSP पर penalty लग सकती है।
Section 9.3 — SLA for LSP Only
9.3(i) Kiosk Rollout — निर्धारित संख्या में कियोस्क शुरू करना
केवल नाममात्र या non-functional kiosk को आवश्यक संख्या की पूर्ति में नहीं गिना जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी न्यूनतम संख्या की शर्त है।
9.3(ii) LSP Manpower — State Coordinator, Division Coordinator और Helpdesk
अनुपस्थिति, कम attendance या पद खाली रहने पर संबंधित manpower category के अनुसार penalty लग सकती है।
9.3(iii) Average Transactions of Kiosks — औसत transaction प्रदर्शन
हर महीने division के unique transactive kiosks में से कम-से-कम 20% kiosks को division के औसत transaction के बराबर या उससे अधिक transaction निर्धारित तारीख तक करना होगा।
शर्त पूरी न होने पर संबंधित division के LSP commission पर penalty लग सकती है।
9.3(iv) Monthly Training — कियोस्क का मासिक प्रशिक्षण
प्रशिक्षण में नई सेवाओं और नियमित सेवाओं से संबंधित जानकारी दी जानी चाहिए।
यह LSP की जिम्मेदारी है। कियोस्क के training में शामिल न होने पर इस clause के अंतर्गत kiosk पर penalty नहीं बताई गई है।
9.3(v) Wilful Absence in Monthly Meetings — मासिक बैठक में अनुपस्थिति
पहले से सूचना होने के बावजूद बिना उचित कारण जानबूझकर अनुपस्थित रहने पर प्रति घटना penalty लग सकती है।
9.3(vi) LSP Offices — राज्य में कार्यालय स्थापित करना
Work Order मिलने के बाद निर्धारित तीन कैलेंडर महीनों के भीतर कार्यालय स्थापित नहीं होने पर चौथे महीने से commission पर penalty लागू हो सकती है।
कार्यालय का प्रमाण देने के लिए वैध rent agreement या lease agreement RISL को जमा करना होगा।

0 टिप्पणियाँ