जैसा की हम सभी जानते है की राजस्थान सरकार माननीय विधायकों, पूर्व विधायकों और अपने राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को विभिन्न नियमों, योजना और चिकित्सा बीमा नीतियों के प्रावधानों के माध्यम से चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करती रही है। राज्य स्वायत्त निकाय/बोर्ड/निगम अपने स्वयं के नियमों के माध्यम से चिकित्सा सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। मुख्य नियम/योजनाएं इस प्रकार हैं:
- राजस्थान विधान सभा सदस्य (चिकित्सा सुविधाएं) नियम, 1964
- राजस्थान विधान सभा भूतपूर्व सदस्य और परिवार पेंशनभोगी (चिकित्सा सुविधाएं) नियम, 2010
- राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा उपस्थिति) नियम, 2013
- राजस्थान राज्य पेंशनभोगी चिकित्सा रियायत योजना, 2014
- राज मेडिक्लेम पॉलिसी
उपरोक्त के अलावा, मंत्रियों, न्यायिक अधिकारियों, अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों को भी निम्नलिखित नियमों के तहत चिकित्सा सुविधाएं मिल रही हैं:
- राजस्थान मंत्री (चिकित्सा उपस्थिति) नियम, 1961
- राजस्थान न्यायिक अधिकारी (चिकित्सा सुविधाएं) नियम, 2008
- अखिल भारतीय सेवाएं (चिकित्सा उपस्थिति) नियम, 1954
राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी अस्पताल, अनुमोदित अस्पताल और सार्वजनिक निजी भागीदारी अस्पताल इस योजना के तहत मानदंडों और नियमों और शर्तों के अनुसार चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए पात्र होंगे। गंभीर आपात स्थिति में सक्षम प्राधिकारी से उचित संदर्भ के बाद रेफरल अस्पतालों में उपचार की अनुमति दी जाएगी।
राजस्थान सरकार स्वास्थ्य बीमा योजना
यह योजना सीजीएचएस दरों और प्रावधानों पर आधारित है यदि अन्यथा इस योजना के तहत पैनल में शामिल अस्पतालों में इलाज के लिए संशोधन नहीं किया गया है।
इस योजना मे निम्न सुविधाएं मिलेंगी :
- ओपीडी उपचार
- आईपीडी/डे केयर सेवाओं के लिए कैशलेस सुविधा।
- सरकारी और पैनलबद्ध निदान केंद्रों में जांच
- परिवार कल्याण, मातृत्व और बाल स्वास्थ्य सेवाएं।
RGHS: पूरी तरह से ऑनलाइन और स्वचालित प्रणाली
- परिवार की लाभार्थी स्थिति के लिए पहचाना गया डेटाबेस (जन आधार)
- आरजीएचएस वेब-पोर्टल पर एचबीईसी (अप्लाई एंड अप्रूव सिस्टम) द्वारा अस्पताल का पैनल बनाना: ऑनलाइन और पारदर्शी प्रक्रिया
- केवल अस्पताल स्तर पर पूर्व-प्राधिकरण
- अस्पतालों को ऑनलाइन भुगतान प्रणाली
आरजीएचएस के तहत दावा निपटान
भयावह बीमारी के मामले में आरजीएचएस कवरेज
राजकीय एवं निजी अनुमोदित चिकित्सालयों में योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र लाभार्थी का RGHS के अन्तर्गत पंजीकरण होना अनिवार्य है। बिना पंजीकरण योजना के परिलाभ देय नहीं होगें।
Registration open for:
1. Serving Employees Category:
- MLA
- Ministers of State
- Serving Judicial Officers
- Serving Employees (prior to 01-01-2004)
- Serving Employees (On and after 01-01-2004)
- Serving AIS Officers
- SAB employees whose employee id is on Raj ERP (JVVNL, AVVNL, RVPNL, RVUNL, JdVVNL, RIICO, RSMM, RISL, JMRC) and PRIPaymanager.raj.nic.in
2. Pensioner Category
- Pensioners and Family Pensioners (RCS Pension Rules,1996)
- Judicial Officers (Pensioners and Family Pensioners)
- AIS Officers (Pensioners and Family Pensioners)
RGHS से संबन्धित सामान्य प्र्श्नोत्तर (FAQ) :
Work Flow Process for Pensioner पेंशनर के लिये कार्यप्रवाह प्रक्रिया :
JAN AADHAAR ENROLLMENT USING RGHS :
JAN AADHAAR ENROLLMENT Workflow & Process :
Edit Functionality Guideline for RGHS :
RGHS मे मिलने वाले चिकित्सा लाभ का विवरण (Details of medical benefits available) :
भविष्य मे निम्न को भी इस योजना RGHS मे जोड़ा जाना प्रस्तावित है Upcoming Categories:
2. Pensioner Category:
- Ex-MLA
- Pensioners covered under NPS
- SAB Pensioners(prior to 01.01.2004)
- SAB Pensioners(On and after 01.01.2004)