मनरेगा की तर्ज पर है योजना
उल्लेखनीय है कि मनरेगा योजना की तर्ज पर अब शहरों में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गांरटी योजना में शहरी क्षेत्र में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर व जरूरतमंद परिवारों को 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। नगर निगमों के माध्यम से संचालित होने वाला इस योजना में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर काम दिया जाएगा। योजना एक जून से शुरू होने वाली थी लेकिन पोर्टल का काम पूरा नहीं होने की वजह से योजना को जून के पहले या दूसरे सप्ताह में शुरू किया जाएगा।
100 दिन मिलेगा रोजगार
योजना के तहत जरूरतमंद परिवार के एक सदस्य का चयन किया जाएगा। हर परिवार को 100 दिन रोजगार देने का लक्ष्य है। ये परिवार ऐसे होंगे जो बेरोजगार है या उन परिवारों की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है। उल्लेखनीय है कि सीए गहलोत की बजट घोषणा की काफी तारीफ हुई थी। कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ में भी इसे लागू करने की बात कही गई थी। सीएम गहलोत ने योजना के लिए अलग से बजट रखा है। बजट भाषण के दौरान सीएम मनरेगा में कार्य दिवस बढ़ाए जाने की भी घोषणा की थी।
3. उददेश्य
के इस योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्र में निवास कर रहे प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिवस का गारंटीशुदा रोजगार उपलब्ध करवाकर उनकी आजीविका की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
* योजनान्तर्गत शहरी क्षेत्र में प्रत्येक परिवार को भांग के आधार पर पात्र व्ययों को रोजगार उपलब्ध करवाया जाना है। जिसमें मुख्यतः श्रम आभारित कार्यों को ही सम्मिलित किया गया है। इसमें स्थाई परिसम्पतियों का एक्च द्वितीयक (condary) रहेगा। स्थाई प्रकृति के कार्यों में ही एतिपतियों का सूजन हो सकेगा।
4. पात्रता
राजस्थान राज्य के किसी भी शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्राधिकार में निवास करने परिवार के 18 वर्ष से 60 वर्ष तक की उम्र के सदस्य जो इस योजनान्तर्गत पंजीकृत हैं। इस योजना अंतर्गत परिवार के पंजीयन हेतु जनाधार कार्ड अनिवार्य है एवं जन आधार कार्ड यूनिट को परिवार यूनिट माना जायेगा। जिस परिवार के पास जनाधार कार्ड उपलब्ध नहीं है, वे परिवार इस योजना में पंजीयन हेतु जन आधार कार्ड हेतु ई-मित्र केन्द्र या नगर पालिका सेवा केंद्र पर आवेदन करते हुये आवेदन पत्र का पंजीयन क्रमांक अंकित कर प्रस्तुत कर सकेंगे। समस्त नगरीय निकायों द्वारा जनाधार कार्ड तैयार करने एवं योजना में पंजीयन करने हेतु 1 मई, 2022 से विशेष अभियान चलाया जायेगा। परिवार के कॉमन डेटा को जनाधार कार्ड के माध्यम से HiPortal पर लिंक करना होगा।
विषम परिस्थितियों जैसे कोरोना काल. अन्य कोई महामारी या आपदा आदि में प्रवासी मजदूरों को भी इस योजना के अंतर्गत रोजगार उपलब्ध करवाया जा सकेगा।
6. योजना में अनुमत कार्य
इस योजनान्तर्गत शहरी क्षेत्र में निम्नलिखित कार्य अनुमत होंगे :
A. पर्यावरण सरंक्षण कार्य :
1. सार्वजनिक स्थानों पर वृक्षारोपण का कार्य।
उद्यान संधारण सम्बन्धी कार्य ।
iii. फुटपाथ, डिवाईडर व अन्य सार्वजनिक स्थान पर लगे हुये पौधों को पानी देने व संधारण का कार्य।
iv. नगरीय निकायों, वन, उद्यानिकी व कृषि विभाग के अधीन नर्सरी में पौधे तैयार करने का कार्य।
V. श्मशान व कब्रिस्तान में सफाई व वृक्षारोपण सम्बन्धी कार्य ।
vi. उद्यानिकी (Horticulture) से सम्बन्धी कार्य ।
vii. Forestry से सम्बन्धी कार्य ।
B. जल संरक्षण सम्बन्धी कार्य :
1. तलाव, गिनाणी, टांके, बावडी, जोहड़ आदि की मिट्टी निकालने, सफाई व सुधार (Improvement) सम्बन्धी कार्य ।
ii रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का निर्माण, मरम्मत व सफाई सम्बन्धी कार्य।
iii. जल स्त्रोतों के पुनरुद्धार सम्बन्धी कार्य । C. स्वच्छता एवं सेनीटेशन सम्बन्ध कार्य:
i. ठोस कचरा प्रबंधन (Solid waste management) सम्बन्धी कार्य ।
ii. नगरीय अपशिष्ठ के घर-घर संग्रहण (Door to door Collection) एवं पृथक्कीकरण (Segrigation) हेतु श्रमिक कार्य ।
iii. डम्पिंग साईट / एम.आर.एफ. सेन्टर पर कचरे का पृथक्कीकरण कार्य।
iv. सार्वजनिक / सामुदायिक शौचालय व मूत्रालय की सफाई व रखरखाव।
v. नाला / नालियों की सफाई का कार्य।
vi. सडक व सार्वजनिक स्थलों पर झाडियों व घास की सफाई कार्य ।
vii. निर्माण व विध्वंस कार्यो से उत्पन्न सामग्री को हटाने का कार्य ।
C. स्वच्छता एवं सेनीटेशन सम्बन्ध कार्य :
1. ठोस कचरा प्रबंधन (Solid waste management) सम्बन्धी कार्य ।
il नगरीय अपशिष्ठ के घर-घर संग्रहण (Door to door Collection) एवं पृथक्कीकरण (Segrigation) हेतु श्रमिक कार्य ।
iii. इम्पिंग साईट / एम.आर.एफ. सेन्टर पर कचरे का पृथक्कीकरण कार्य । की सफाई व
iv. सार्वजनिक / सामुदायिक शौचालय व मूत्रालय रखरखाव।
v. नाला / नालियों की सफाई का कार्य। vi. सडक व सार्वजनिक स्थलों पर झाडियों व घास की सफाई कार्य।
vii. निर्माण व विध्वंस कार्यो से उत्पन्न सामग्री को हटाने का कार्य।
D. सम्पति विरूपण (Defacement of property) रोकने से सम्बन्धी कार्य :
1. अतिक्रमण व अवैध बोर्ड / होर्डिग्स / बैनर आदि हटाने हेतु लेबर कार्य ।
ii. सड़क डिवाईडर / रैलिंग / दीवार / सार्वजनिक दृश्य स्थल (Publicly visible spaces) आदि की पुताई / पेंटिंग का कार्य ।
E. कन्वर्जेन्स कार्य :
1. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी). मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य में कन्वर्जेन्स ।
ii. केन्द्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के अनुमत घटक के साथ निर्माण कार्य में कन्वर्जेन्स ।
iii. नगरीय निकाय के स्वयं के स्त्रोत से संचालित निर्माण कार्य में श्रम मद हेतु कन्वर्जेन्स ।
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F. सेवा सम्बन्धी कार्य ।
1. कॉयन हाउस / गौशाला में श्रमिक कार्य।
ii. नगरीय निकाय कार्यालयों में Multi Task Services कार्य, रिकॉर्ड
कीपिंग कार्य ।
G. हेरीटेज संरक्षण से संबद्ध कार्य।
H. अन्य कार्य :
1. नगरीय निकायों व सार्वजनिक भूमि की सुरक्षा / फेन्सींग / चारदीवारी /गार्ड इत्यादि से संबद्ध कार्य।
ii. नगरीय निकाय क्षेत्र में पार्किंग विकास व पार्किंग स्थल प्रबंधन से
संबद्ध कार्य । iii. आवारा पशुओं को पकड़ने, रखने व प्रबंधन से सम्बन्धी कार्य ।
iv. राजीव गांधी सेवा केन्द्र की तर्ज पर मॉडल भवन निर्माण। v. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमत अन्य कार्य।
i. राज्य सरकार उपरोक्त कार्यो में समय-समय पर आवश्यकतानुसार संशोधन व अन्य श्रेणी के कार्य सम्मिलित कर सकेगी।
ii. उद्यानिकी, कृषि एवं वन विभाग की नर्सरी में पौधे तैयार करने का कार्य, जल संसाधन विभाग के अधीन नहरों, वितरिकाओं, डिग्गी इत्यादि के निर्माण व मरम्मत सम्बन्धी कार्य, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अंतर्गत आवास निर्माण कार्य इत्यादि को अभिसरण (Convergence) के माध्यम से लिये जाकर करवाये जा सकेंगे।
7. कार्य योजना (Action Plan) व श्रम बजट
राजस्थान इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की अवधि •
इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के लिए पात्रता
पात्रता दस्तावेज
- आवेदक राजस्थान का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु का प्रमाण
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी आदि
इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के लाभ
मनरेगा की तर्ज पर इंदिरा गांधी शहरी गारंटी रोजगार गारंटी योजना में शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों को हर साल 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार 800 करोड़ रूपए खर्च करेगी।
आवेदनकर्ता नजदीकी ईमित्र के माध्यम से निम्न प्रक्रिया के आधार पर लाभार्थी बन सकते हैः-
. जन-आधार कार्ड संख्या/जन-आधार पंजीयन संख्या दर्ज करने के बाद मुखिया के मोबाईल पर आया हुआ ओ.टी.पी. दर्ज करें।
. परिवार के सदस्यों का चयन करें।
. जॉब कार्ड डाउनलोड करें।
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मनरेगा की तर्ज पर इंदिरा गांधी शहरी गारंटी रोजगार गारंटी योजना में शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों को हर साल 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार 800 करोड़ रूपए खर्च करेगी।.
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